
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र सिंह की अदालत ने रेप व पॉक्सो के रामनगर थाने के मामले में आरोपी शिव कुमार साहनी को पीड़िता और वादी पिता के बयान में विरोधाभास के कारण दोषमुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता अरुण सिंह और अजय पांडेय के मुताबिक विचारण में पीड़िता कलम बंद बयान से मुकर गई और कहा कि मां और पिता के दबाव में हमने बयान दर्ज कराया था और आपसी सहमति से संबंध बनाया गया था।
विचारण में चिकित्सकीय प्रपत्रों में पीड़िता की उम्र 19 वर्ष पाते हुए बालिग पाया जबकि वादी ने 7 अक्टूबर 2015 को दर्ज कराई प्राथिमकी में पुत्री की उम्र 16 वर्ष बताते हुए घर से भगाकर अपहरण करने और दुराचार का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। पीड़िता ने पुलिस पर थाने में ही खुद तहरीर लिखने के साथ सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया, कोर्ट ने इन परिस्थितियों में आरोपी को बरी कर दिया।