Varanasi Gyanvapi Case : मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन का समय मांगते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया

ज्ञानवापी – श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव जी के आकस्मिक निधन के कारण मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन का समय मांगते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में गुरुवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होनी। पिछले तिथि पर मंदिर पक्ष की ओर से वादी राखी सिंह के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने बहस पूरी कर ली है। अब मस्जिद पक्ष को दलील पेश करनी थी। मस्जिद पक्ष के वकील अभय नाथ यादव के निधन के कारण सुनवाई टल गई है। अभी तक मुस्लिम पक्ष से अभय नाथ यादव ही बहस करते थे। पिछले वर्ष सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन संबंधी मांग को लेकर राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने गुहार लगाई थी।
प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, यह सवाल उठाया। सबसे पहले अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद को खारिज करने के लिए बहस की गई। इसके बाद चार वादी महिलाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने बहस की। पिछली तिथि पर वादी संख्या-एक राखी सिंह की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।