रेस्टूरेंट में मारपीट के आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रेस्टोरेंट में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित सराय मोहना, सारनाथ निवासी आरोपित दीपू साहनी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिवशंकर प्रसाद ने दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 6 छह नवंबर 2022 को वह अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। उसी दौरान दीपू साहनी, अमित साहनी, रोहित साहनी, दीपू का भांजा राजेश यादव और दीपू के पांच कर्मचारी व 7-8 सहयोगियों के साथ रेस्टोरेंट में चापड़, लोहे की रॉड, बांस इत्यादि लेकर घुस आए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उनलोगों ने वादी, वादी के भाई जय नारायण मोहन गुप्ता, भरत को पर प्राणघातक हमला किया। जिससे उनलोगों के सिर, हाथ, एवं शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।