स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया सरेंडर ,मिली अंतरिम जमानत

वाराणसी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को सात साल पुराने अन्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने शुक्रवार यानी 23 दिसंबर की तिथि तय की है।
ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई की रिपोर्ट एडीसीपी काशी जोन राजेश कुमार पांडेय पेश करें। इसी के मद्देनजर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गुरुवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। मगर, कोर्ट रिक्त होने के कारण वह जिला जज की कोर्ट में हाजिर हुए।
गंगा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर अड़े लोगों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन के टाउनहाल से गोदौलिया तक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। इसके बाद यहां बवाल और आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर दशाश्वमेध थाने में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा आश्रम के महंत संतोष दास, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास समेत एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।