Gyanvapi Masjid Case : दो मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई, सालाना उर्स की मांगी अनुमति

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दो मामलों की सुनवाई हो रही है। अदालत में ज्ञानवापी को लेकर लंबे समय से चल रही सुनवाई के बीच पहला मौका सोमवार को आया जब मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से मस्जिद में किसी आयोजन की अनुमति मांगी गई है। जबकि पूर्व में हिंदू पक्ष की ओर से वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूजन की अनुमति को खारिज कर दिया गया था। वहीं अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से दूसरे मामले में अविमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन पूजन की मांग की गई है।
वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले में अदालत को सुनवाई के अधिकार मामले को लेकर 12 सितंबर जिला जज की अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। इस मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान इसे औरंगजेब की संपत्ति बताते हुए वक्फ का मामला बताया और कहा कि अदालत को इस प्रकरण की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस मामले में वक्फ अदालत ही कोई फैसला ले सकती है। लिहाजा अब 12 सितंबर का इंतजार दोनों ही पक्ष कर रहे हैं।
सोमवार को दो मामले अदालत में : मुख्तार अहमद की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई होगी। प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर में तीन कब्रों का जिक्र करते हुए वहां सालना उर्स व अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व अजीत सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगा। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को अविमुक्तेश्वर महादेव बताते हुए नियमित दर्शन- पूजन की मांग की गई है। ज्ञानवापी केस के मामले में यह पहला मौका है जब मुस्लिम पक्ष की ओर से किसी विशेष आयोजन को लेकर अदालत से मांग की गई है। माना जा रहा है कि शाम तक इस मामले में अदालत का रुख सामने आ सकता है।