Gyanvapi case Varanasi : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तीन मजारों पर चादर चढ़ाने की मांग पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित तीन दृश्य व अदृश्य मजारों पर चादर चढ़ाने, सालाना उर्स का आयोजन करने और फातिहा पढ़ने की मांग को लेकर दाखिला वाद पर शनिवार को सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई होगी। लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी समेत पांच लोगों ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया है। इस मामले में दोपहर में सुनवाई अदालत में शुरू हुई।
वहीं ज्ञानवापी परिसर में तीन कब्रों के मौजूद होने की बात कहते हुए वहांं सलाना उर्स और अन्य धार्मिक कार्यों की मांग करते हुए अदालत दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई दोपहर में टल गई। अदालत में अब अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से मुख्तार अहमद ने फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडेय की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई आज तीन सितंबर को तय समय के अनुसार होनी थी। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर में तीन कब्रों का जिक्र किया गया है। कब्रों पर सालना उर्स और अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति अदालत से मांगी गई है। इस मामले में प्रतिवादी प्रशासन की ओर से तय तारीख तक कोई भी हाजिर नहीं हुआ तो उन्हें नोटिस देकर हाजिर होने की अपील की गई थी। अब इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई व्यक्ति हाजिर होकर अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेगा और मांग को लेकर अपना पक्ष अदालत को देगा।
बताते चलें कि लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी सहित चार अन्य लोगों ने इस मामले में वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, जिलाधिकारी वाराणसी और पुलिस आयुक्त वाराणसी को पक्षकार बनाया था। प्रार्थाना पत्र के जरिए उन्होंने अदालत से मांग की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित दृश्य व अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने और फातिहा पढ़ने के साथ ही वहां पर सालाना उर्स का आयोजन करने के अधिकार से उनको वंचित न किया जाय। ज्ञानवापी परिसर स्थित मस्जिद में प्रतिवादी पक्ष विघ्न डाल रहे हैं। इस पर कोर्ट ने मामले को मूलवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसकी सुनवाई आज दोपहर में हुई और अगली तारीख 14 सितंबर तय कर दी गई।