
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो त्रिभुवन नाथ कि अदालत ने कक्षा 12 की छात्रा का अपहरण कर दुराचार के चौबेपुर थाने के मामले में अभियुक्त दीपक कुमार राय को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायन सिंह के मुताबिक चौबेपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी की पुत्री कक्षा 12 की परीक्षा देने खरगीपुर स्थित एक स्कूल 21 फरवरी 2015 को दोपहर दो बजे गई थी। वहा से फोन आया कि पुत्री परीक्षा देने नहीं आयी।
खोजबीन के बाद पुलिस को सुचना दी गई, आशंका जताई कि वादी के घर के सामने एक महिला का परिवार रहता था उसका बहनोई रुस्तमपुर निवासी अभियुक्त दीपक उसे भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर छात्रा को बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया था। अदालत ने अभियुक्त को ट्रायल के बाद दोषी पाया और सजा सुना दी।