देश में कोरोना से बचाव के लिए एयरपोर्ट अथारिटी ने जारी की नई गाइडलाइन, यात्रा से पूर्व जान लें बदले हुए नियम

वाराणसी, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की दस्तक के बीच अब रेलवे के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कड़े कदम उठाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना की यह गाइडलाइन जारी होने के बाद अब विमान यात्रियों को अथारिटी की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अब यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान मास्क को लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही यात्रा करने की बाध्यता होगी। यह बाध्यता सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के लिए भी बाध्यकारी होगा। अन्यता संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी या वह यात्रा से वंचित किए जा सकते हैं।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब एयरपोर्ट आथिरिटी ने नई गाइडलाइन मंगलवार को जारी की है। वाराणसी में बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नागर विमानन मंत्रालय की ओर से पत्र जारी कर कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड की चौथी लहर में संक्रमण की संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए डीजीसीए (नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय) के निर्देश पर मंगलवार से एयरपोर्ट आथिरिटी ने सभी एयरलाइंस और कर्मचारियों को गाइडलाइन का पालन करने और यात्रियों से कराने का निर्देश दिया है।
इसी क्रम में मंगलवार को पूरे टर्मिनल बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। इस बाबत अथारिटी की ओर से कोरोना गाइडलाइन से संबंधित पत्र जारी होने के बाद मंगलवार को परिसर में काफी कड़ाई देखने को मिली। विमानन कंपनियों ने अपने काउंटर पर सेनेटाइजर रखा और यात्रियों को मास्क भी दिया गया। एयरपोर्ट निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया कि मुख्यालय से कोरोना के चौथी लहर के संभावना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन आई है जिसे मंगलवार से लागू करा दिया गया है। आगे भी निर्देशों के अनुरूप ही विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।