ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज भी जारी रहेगी सुनवाई, मसाजिद कमेटी वक्फ संपत्ति के दावे पर अड़ी

ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और वहां मौजूद देवी-देवताओं की मूर्तियों व धार्मिक चिह्नों के संरक्षण के लिए राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की ओर से दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सोमवार को जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से वादी पक्ष के वकीलों की दलीलों का जवाब दिया गया।
एडवोकेट शमीम अहमद ने सोमवार को अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। यह वक्फ संपत्ति के तौर पर ही रिकार्ड में भी दर्ज है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मसले की सुनवाई का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड को है। कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष के बीच सहमति बनी है कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी मंगलवार को भी जवाबी बहस जारी रखेगी। इसके बाद वादी पक्ष के वकील मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस का प्रतिउत्तर देंगे।
अब अदालत में मंगलवार को आपसी बहस होगी और अदालत दोनों पक्षों को तर्क और तथ्य रखने का मौका देगी। सबसे पहले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बहस की जाएगी और इसके बाद वादी पक्ष के वकील कमेटी के तथ्य और तर्क पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष के मुख्य अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन के बाद मुस्लिम पक्ष ने अदालत से दो बार समय मांगा था। इसके बाद अदालत की ओर से 500 रुपये जुर्माना भी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पर लगाया जा चुका है।
अदालत में इस मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे के बाद शुरू होगी। इस मामले को लेकर सुबह से ही परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से प्रकरण में बहस को लेकर मंथन सुबह से ही चलने लगा। माना जा रहा है कि शाम तक अदालत की पूरी कार्रवाई की जानकारी भी सामने आ जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति को लेकर दोनों पक्षाें में अलग अलग अपने मुवक्किलों के साथ मंथन होगा।