गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की 4.20 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क, गिरोह बनाकर कमाई थी यह अवैध संपत्ति

माफिया मुख्तार अंसारी की मुहम्मदाबाद के चकरसीद जफरपुरा शहरी स्थित चार करोड़ 20 लाख की 0.1885 हेक्टेयर भूमि को जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुर्क कर दिया। पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रोहन पी. बोत्रे भी उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा कारणों से पुलिस बलों की तैनाती भी मौके पर की गई थीं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से कुर्की की कार्रवाई पूरी करने के पूर्व इस बाबत घोषणा भी माइक पर करवाई गई। वहीं जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुटी और कार्रवाई के गवाह बने।
पुलिस प्रशासन के अनुसार जिले में शासन के एन्टी माफिया अभियान के तहत मुहम्मदाबाद के चकरसीद जफरपुरा शहरी में भूमि थी। जिसे मुख्तार अंसारी अपने गैंग के सहयोगी जफर उर्फ चंदा को नियम विरुद्ध तरीके से दे दिया था। मुहम्मदाबाद प्रभारी निरीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति देते हुए एसपी ने डीएम को प्रेषित कर दी थी। डीएम के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में मालूम हुआ कि मुख्तार अंसारी ने एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ पहुंचाया था।
अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना व अभिलेख तैयार कराकर सहयोगी जफर उर्फ चन्दा के नाम कर दिया था। एसपी रोहन पी. बोत्रे ने बताया कि डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभी भी मुख्तार व उसके सहयोगियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। जिसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि जांच के दौरान मिलने वाली सभी अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी जिला प्रशासन की पहल पर कार्रवाई की जाएगी।